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एससीएसटी एक्ट में पहले केस और फिर समझौता करने पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला

उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया गया है कि एससी एसटी एक्ट के आपराधिक मामलों में अगर दोनों पक्षों के बीच में बिना किसी दबाव के समझौता हो जाता है तो पीड़ित को दी गई मदद स्वरूप सरकारी राशि वापस सरकार को देनी पड़ेगी
कोर्ट का कहना है कि यह राशि टैक्स जमा करने वालों की गाड़ी कमाई है और इसे शिकायत दर्ज करके कमाई का जरिया नहीं बनाया जा सकता है अदालत के पूरे जजमेंट को आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं




