State

एससीएसटी एक्ट में पहले केस और फिर समझौता करने पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला

उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया गया है कि एससी एसटी एक्ट के आपराधिक मामलों में अगर दोनों पक्षों के बीच में बिना किसी दबाव के समझौता हो जाता है तो पीड़ित को दी गई मदद स्वरूप सरकारी राशि वापस सरकार को देनी पड़ेगी

कोर्ट का कहना है कि यह राशि टैक्स जमा करने वालों की गाड़ी कमाई है और इसे शिकायत दर्ज करके कमाई का जरिया नहीं बनाया जा सकता है अदालत के पूरे जजमेंट को आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button